SPECIAL WELFARE FUND:-
Special Welfare Fund created for the welfare of NGOs and their families out of the profit earned by the Master and Subsidiary Canteens run by ITBP and fund will be used for the following welfare schemes :-
1. MEDICAL TREATMENT
2. FOR MARRIAGE OF GIRL CHILD
3. FOR AID IN CONSTRUCTION OF HOUSES DESTROYED DUE TO NATURAL CALAMITIES
4. AID TO PARENTS OF DECEASED NGOS LIVING IN EXTREMELY POOR CONDITIONS:-
5. FOR EDUCATION OF DIFFERENTLY ABLED CHILDREN OF SERVING/ RETIRED/ DECEASED NGOS.
6. SCHOLARSHIP FOR WARDS OF DECEASED FORCE PERSONNEL (NGOs WHO DIED DURING SERVICE) WHO ARE PURSUING HIGHER COURSES IN PROMINENT GOVERNMENT INSTITUTIONS:-
7. MOBILITY EQUIPMENT GRANT FOR DIFFERENTLY ABLED CHILDREN OF DECEASED NGOS (WHO DIED DURING SERVICE) AND DISABLED EX ITBP PERSONNEL (NGOs) WHOSE DISABILITY IS MORE THAN 50%:
8. FINANCIAL ASSISTANCE TO ORPHAN CHILDREN OF ITBP PERSONNEL(FOR ALL RANKS):-
ELIGIBILITY:-
TERMS & CONDITIONS:-
PROCEDURE:-
If the orphan child is a minor & willingness is given by his/her legal guardians, he/she may be enrolled in any ITBP public school where Hostel facility is available. In case the wards are studying in ITBP Public School, Dwarka New Delhi and in other ITBP Public School, in this situation the expenditure incurred on the tuition fees and hostel facility etc, will be reimbursed form their CEA and Hostel subsidy claims, When the CEA and Hostel subsidy claims are cleared/passed for payment by the last unit, where the deceased person was posted at the time of his said demise. The responsibility to complete the documents of CEA/Hostel subsidy claims is assigned to the concerned ITBP School administration. The concerned School administration will complete the required documents and send the same to the last unit of the deceased person, for pass and payment. The additional cost, if any, incurred on tuition fee/uniform/stationery/boarding/ lodging etc. will be reimbursed to concerned ITBP School, out of Special Welfare Fund, Dte Gen ITBP. The child will also be entitled to a monthly pocket money of Rs. 500/- during the period of his enrolment in the school till he/she completes class XII. If the orphan ward is an adult &willing, he/she may be enrolled in any ITBP public school and avail all the benefits given above till he completes class XII or attains the age of 21, whichever is earlier.
If the minor orphan child& his/her guardians are not willing to enroll in any ITBP public school where hostel facility is available and instead wish to continue their education at a recognized school of their choice in this situation, the expenditure incurred on the tuition fee and hostel facility etc, will be reimbursed from their CEA/Hostel subsidy clams, when the CEA and Hostel subsidy claims are cleared/passed for payment by the last unit, where the deceased person was posted at the time of his sad demise. The responsibility to complete the documents of CEA and Hostel subsidy claims is assigned to the nearest ITBP formation of the deceased person. The nearest ITBP formation will complete the required documents and send the same to the last unit of deceased person, for pass and payment. The additional cost, if any incurred on tuition fee/uniform/ stationery/ boarding/lodging etc. will be limited to the cost of education that would have been incurred had they chosen to study in an ITBP public school. The prevalent rates in ITBP public school, Dwarka will be referred for the same. The other benefits and conditions will remain the same. After completion of school, the tuition fees plus mandatory charges for higher education in any government institution along with hostel fees will be borne from Special Welfare Fund, Payment will be made directly into the bank account of the ward on production of certificate of admission signed by the competent authority of the Institute & relevant receipts. Monthly pocket money of Rs. 1000/- will also be deposited in his /her account once he/she gets enrolled in the govt. educational institution. Grant will cease on attainment of 21 years of age.
The assistance will not be applicable to wards of deceased ITBP personnel who were removed/dismissed from service.
विशेष कल्याण निधि
विशेष कल्याण निधि मास्टर तथा सब्सिडरी भण्डारों से अर्जित लाभांश से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के अराजपत्रित कार्मिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण हेतु बनाई गई है। यह निधि निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रयोग की जाएगी।
1. चिकित्सा उपचार
योग्यता
नियम और शर्ते
प्रक्रिया
अनुदान
2. पुत्री के विवाह के लिए-
योग्यता
प्रक्रिया :-
अनुदान :-
3. प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हुए मकानों के निर्माण में सहायता के लिए :-
योग्यता :-
नियम और शर्ते :-
प्रक्रिया :-
अनुदान :-
4. अत्यंत गरीब स्थिति में रहने वाले मृत अराजपत्रित कर्मियों के माता-पिता के लिए सहायता :-
योग्यता :-
नियम और शर्ते :-
प्रक्रिया:-
अनुदान :-
5. सेवारत/सेवानिवृत/मृत अराजपत्रित कर्मियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता :-
योग्यता :-
नियम और शर्ते :-
प्रक्रिया:-
अनुदान:-
6. मृत अराजपत्रित कर्मी (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो ) के उच्चतम सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :-
योग्यता :-
प्रक्रिया :-
अनुदान :-
7. दिंवगत अराजपत्रित कर्मी (जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई हो ) के दिव्यांग बच्चों व दिव्यांग भूतपूर्व कर्मी जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, के लिए गतिशीलता अपकरण अनुदान :-
योग्यता:-
प्रक्रिया :-
अनुदान:-
8. सभी पदाधिकारियों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता :-
योग्यता :-
नियम और शर्ते :-
प्रक्रिया :-
यदि अनाथ बच्चा नाबालिग है और उसके कानूनी अभिभावकों द्वारा इच्छा प्रकट की जाती है तो उसे किसी भी भा.ति.सी.पु. बल के पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है जहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है । यदि बच्चा भा.ति.सी.पु. पब्लिक स्कूल द्वारका नई दिल्ली और अन्य भा.ति.सी.पु. पब्लिक स्कूलों में अध्ययन कर रहा है तो इस स्थिति में ट्यूशन फीस और छात्रावास सुविधा आदि पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति उनके शिशु शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी दावों से की जाएगी जब शिशु शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी के दावों को अंतिम वाहिनी जहां कर्मी अपनी मृत्यु के दौरान आखिरी बार तैनात था द्वारा भुगतान हेतु मंजूरी दे दी जाएगी / पारित कर दिया जाएगी। शिशु शिक्षा भत्ता / हॉस्टल सब्सिडी के दावों के दस्तावेजों को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित आईटीबीपी स्कूल प्रशासन को सौंपी गई है। संबंधित स्कूल प्रशासन आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करेगा और मृतक कर्मी की अंतिम वाहिनी को भुगतान के लिए भेजेगा । ट्यूशन फीस / वर्दी / स्टेशनरी / बोर्डिंग / लॉजिंग आदि खर्च हेतु अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो तो संबंधित भा.ति.सी.पु स्कूल को विशेष कल्याण निधि महानिदेशालय भा.ति.सी.पु- बल से प्रतिपूर्ति की जाएगी। बच्चा स्कूल में अपने नामांकन की अवधि से कक्षा 12वीं पूरी होने 500/- रुपये की मासिक पॉकेट मनी का भी हकदार होगा। यदि अनाथ वार्ड व्यस्क है और इच्छुक है तो उसे किसी भी भा.ति.सी.पु पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है और बारहवीं कक्षा पूरी होने तक या 21 की आयु पूर्ण होन तक जो भी पहले हो ऊपर दिए गए सभी लाभों को उठा सकता है।
यदि नाबालिग अनाथ बच्चा और उसके अभिभावक किसी भी भा.ति.सी.पु. पब्लिक स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक नहीं है, जहाँ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है और इसके बजाए वे अपनी पसंद के मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा जारी रखना चाहते है तो इस स्थिति में ट्यूशन फीस और छात्रावास सुविधा आदि पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति उनके शिशु शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी से की जाएगी, जब शिशु शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी के दावों को अतिंम वाहिनी जहाँ कर्मी अपनी मृत्यु के दौरान आखिरी बार तैनात था द्वारा भुगतान हेतु मंजूरी दे दी जाएगी / पारित कर दिया जाएगा। शिशु शिक्षा भत्ता और हॉस्टल दावों के दस्तावेजों को पूरा करने की जिम्मेदारी मृतक कर्मी के निकट भा.ति.सी.पु. वाहिनी को सौंपी गई है। निकटतम भातिसी पुलिस की वाहिनी आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करेगी औ इन्हे पास करने और भुगतान के लिए मृतक कर्मी की अंतिम वाहिनी को भेजेगी। ट्यूशन फीस/वर्दी/ स्टेशनरी/बोर्डिग/लांजिग आदि खर्च हेतु अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो तो वह वास्तविक व्यय के अनुसार और शिक्षा के खर्च तक सीमित होगा जो उन्होने भा.ति.सी.पु. पब्लिक स्कूल में अघ्ययन करने के लिए चुना था उसे संबंधित भा.ति.सी.पु.स्कूल को विशेष कल्याण निधि, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल से प्रतिपूर्ति की जाएगी। आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल द्वारका में प्रचलित दरें इसके लिए लागू होगी । अन्य लाभ एवं शर्ते समान रहेगी। स्कूली शिक्षा पूरी होने के उपरान्त, किसी भी सरकारी संस्थान मे उच्च शिक्षा के लिए टयूशन फीस और अनिवार्य शूल्क के साथ-साथ हॉस्टल फीस भी विशेष कल्याण निधि से वहन की जाएगी। वार्ड द्वारा संस्थान के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश प्रमाण पत्र व अन्य रसीदों को दिखाने पर संबंधित राशि सीधे वार्ड के खाते में जमा कर दी जाएगी। सरकारी शैक्षिक संस्थान में दाखिला लेते ही रूपये 1000 प्रतिमाह की मासिक पॉकेट मनी भी उसके खाते में जमा कर दिये जाऐगें । 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा।
यह सहायता उन मृतक भा.ति.सी.पु. के कर्मियों के बच्चों पर लागू नही होगी जिन्हें सेवा से हटाया/बर्खास्त कर दिया गया था ।