Under Director General Award Scheme (DGAS), following Cash Reward/ Scholarship Schemes are in existence to the meritorious wards of ITBP Personnel
(A) Scheme for ITBP Wards who appear in 10th /12th Std Exam: Cash Reward/ Scholarship with equal priority to the meritorious wards of serving and deceased force personnel who secure 75% and above marks in the 10th Std /12th Std or equivalent exam from any recognized Board/ Institute etc. as per the following details: -
(amount in Rs.)
Class |
Boys/ Girls |
75% to <80% |
80% to <90% |
90% to <95% |
95% and above |
Applicant who secured highest Marks |
10th |
Boy |
2,000 |
5,000 |
10,000 |
30,000 |
50,000 |
Girl |
2,200 |
6,000 |
11,000 |
35,000 |
||
12th |
Boy |
5,000 |
12,000 |
16,000 |
40,000 |
75,000 |
|
Girl |
6,000 |
13,000 |
17,000 |
45,000 |
The terms and conditions for this scholarship shall be as follows:-
(a) The ward who secures maximum marks overall, (irrespective of board), hereinafter referred as Topper, shall be awarded separately in Boys and Girls categories.
(b) If the topper is a child of a Gazetted officer, the highest ranked child of Non-Gazetted officer/UO shall also be felicitated.
(c) A maximum of two topper scholarships can be awarded to the children of Force personnel in each category (boy/girl) separately.
(d) No other percentage based scholarship shall be given to the toppers.
(e) In the case of students having more than five subjects, the maximum marks obtained in any five subjects shall be considered for computing the percentage of marks.
(f) Other conditions of the scheme shall remain same as per the conditions laid down for grant of Children Education Allowance (CEA).
Note: Applications to be submitted within a stipulated period whenever are sought through online or offline mode.
(B) Education Loan (For Higher Education after 10+2 class)
(a). For the optimum utilization of funds available in I.T.B. Police Force Employees Educational Society fund for the welfare of all serving personnel of the force, the number of education loans (for higher education) has been increased from 145 to 200. The number of the beneficiaries may be further increased or transferred from GOs category to Non- GOs category or vice versa on the recommendations of a Board of Officers by the DG ITBP. Guidelines for the Education Loan shall be as follows:-
(i) The total number of education loans (For higher education) will be 200 in a year as per the following break up:- Officers – 15, Subordinate Officers and other employees – 185.
(ii) The amount of the Loan will be limited to the estimated expenses involved or Rs Five Lakh, whichever is lower.
(iii) Education Loan (For Higher Education) shall be provided to a Force personnel up to the maximum limit of Rs 5,00,000/- during his entire service life, which can be used by him for higher education of one child or maximum two children.
(b). Education Loan (For Higher Education) shall be recovered in equal installments of minimum Rs 10,000/- per month. Simple interest will be charged at @ 2.5% or as decided by the Governing Body. The amount of the interest will be recovered after the recovery of the Principal amount of the loan.
(c). Applications for education loan shall be invited in two phases (in the month of January and July) with 100 - 100 applications per phase. In case more than 100 applications are received in any phase, the preference to sanction the education loan to any personnel shall be decided by the length of his service (from the date of appointment in any rank).
(d). Education Loan can be sanctioned to the maximum limit of Rs 5,00,000/- to a Force personnel. One can apply for a lesser amount also. If a Force personnel receives a Education Loan that is less than Rs. 5,00,000, the person can further apply for the remaining amount up to Rs 5,00,000/- in one or more further installment
(e). This loan shall be sanctioned for the purpose of providing Higher Education in any subject after 10+2 to the children of serving Force personnel. For this, the applicant has to obtain the details of the expected expenses for the course i.e. admission fees, tuition fees, development fees, hostel, accommodation expenses from the collage/institution and submit the same after getting it duly attested by the Unit/Formation. This loan shall also be provided for getting study abroad.
(f). Education Loan shall be admissible to all mode of education i.e. regular, correspondence, distance or online education.
(g). Application and Enclosures :-This Scheme is to provide loan to all the personnel of ITBP Force for Higher Education of their children. For getting Education loan, attested copies of Education certificate up to 12th level, admission certificate for higher education, details of estimated expenses, bonafide certificate issued by the college/university/institute should be submitted with the application form.
(C) Education Loan (Coaching): It was felt that there is a pressing requirement for providing financial assistance to the force personnel in order to enable his children to properly prepare for various Entrance competitive exams i.e. Engineering/ Medical/ SAT/CLAT etc., or for recruitment competitive exams like SSC, UPSC, PCS and other services. Hence, it was decided to introduce Coaching Loans Scheme for the benefit of the Force personnel below the rank of officer (PBOR) as per the following details. .
(i). 500 number of Coaching Loans will be disbursed under this scheme every year only to the Force personnel below the rank of officer (PBOR) upto a maximum amount of Rs.1,00,000/-. The number of the beneficiaries may be further increased on the recommendations of a Board of Officers by the DG, ITBP.
(ii). Coaching Loan shall be provided to a Force personnel only up to two (02) times during his entire service life, i.e. up to Rs one lakh in each instance for maximum of two children.
(iii). Coaching Loan shall be admissible for all mode of education i.e. regular, correspondence, distance or online education.
(iv). Coaching Loan shall be recovered in 20 equal installments of Rs.5,000/- per month and thereafter interest shall be levied at 2.5% per annum or any other rate of interest as decided by the Governing Body.
(v). Applications for Coaching Loan shall be invited in two phases (in the month of January and July) with 250-250 applications per phase. In case more than 250 applications are received in any phase, the preference to sanction the education loan to any personnel shall be decided by the length of his service (from the date of appointment in any rank).
(vi). This loan shall be sanctioned for the purpose of providing coaching for Entrance examinations like Engineering/Medical/SAT/CLAT etc and competitive examinations for recruitment like SSC, UPSC, PCS and other services to the children(Class 9th and above) of serving Force personnel. For this, the applicant has to obtain the details of the expected expenses for the coaching i.e. admission fees, tuition fees, hostel, accommodation expenses from the institution and submit the same after getting it duly attested by the Unit/Formation.
(vii). Maximum quantum of loan for coaching of duration of 30 days or less will be restricted to Rs.50,000/- only.
(viii). It will be mandatory to inform to Dte Gen. through the unit/formation in case the ward drops out from the coaching. In such cases, the amount of outstanding loan alongwith interest must be deposited within a month of such occurrence.
(ix). Application and Enclosures:- Coaching Loan Scheme has been initiated to provide financial loan to all the PBOR personnel of ITBP Force to enable them to provide good coaching facilities to their children. While applying for the Coaching loan attested copies of Education certificate, admission certificate for coaching, details of estimated expenses, bona fide certificate issued by the institute should be submitted with the application form.
2. The Scheme for the children of serving/deceased personnel of ITBP Force for "Higher Technical & Vocational Education, Admission and Result based Schemes" which were introduced vide circular number 2925 dated 09.06.2020 stands withdrawn.
3. Applications for cash reward/scholarship schemes for 10th and 12th class level, cash reward scheme for sports activities and both types of education loans are required to be submitted within the prescribed time limit whenever invited by the Directorate General, ITBP. Applications for both Loans (Higher Education and Coaching) (application as per Annexure-I&II) can be submitted simultaneously.
4. The personnel who retire on superannuation or otherwise will have to pay the balance amount of the Loan in a lumpsum along with the interest accrued till date. In case of the death of a serving personnel, only the outstanding Principal will be deducted from the benefits payable from other Regimental Funds and the interest, if any, will be waived off.
Annexure-I
Application for Loan from ITBPF Employees Educational Society Fund to seek Higher Education/Coaching
(Attach herewith a attested copy of the marksheet)
Signature of loan applicant
Name (in capital letters)………………………….
Regt No., Post & Unit…………………………..
It is certified that above information are correct.
Principal/Head of Institution
(with stamp)
Adjutant/Attesting Authority
(with stamp)
Signature
Head of Office/Commandant
(with stamp)
Annexure-II
Affidavit for Educational Loan for Higher Education/Coaching
I, Regimental No…………………….. Post……………….. Name…………………………. Unit/Formation ………………………..want to take educational (higher education/coaching) loan from ITBPF Employees Educational Society Fund. I agree to pay principle & interest amount from my salary in prescribed instalments as per rule after sanction of the loan. I authorise to deduct/recover education loan from available balance in pay, allowances & provident fund through CRO & I have no objection for this deduction.
Place:
Date:
Signature of loan applicant
Name (in capital letters)………………………….
Regt No., Post & Unit…………………………..
(D) Sports related Scheme
To provide lump sum amount for extraordinary achievement / medal in sports activities to the dependent children of serving / deceased Force personnel
(i) In order to encourage sports activities under this scheme, onetime cash reward is given to the dependent children of serving / deceased Force personnel, who have achieved accomplishment /medals in sports activities at State, National and International level.
(ii) Sports activities/ Championship for the aforesaid purpose, shall be defined as the event wherein the participation of the player is an approved/ sanctioned participation from any Association or Sports Body which has been recognized by the Ministry of Youth Affairs & Sports(MYA&S), Govt. of India as National Sports Federation (NSF) of that particular game/ sports or from any such association or federation which has been recognized as State Sports Federation by any of MYA&S recognized NSF for the particular game/ sports during the period in question.
(iii) Details of the Scheme: The onetime cash reward for Medal winner in sports event is as follows-:
Level |
Winning Medal Type |
Cash Reward amount (in Rs.) |
(1) |
(2) |
(3) |
School
National |
Gold |
20,000 |
Silver |
15,000 |
|
Bronze |
10,000 |
|
State Championship |
Gold |
25,000 |
Silver |
20,000 |
|
Bronze |
15,000 |
|
Open
National Level (Youth/
Junior/ Sub-Junior) |
Gold |
40,000 |
Silver |
30,000 |
|
Bronze |
20,000 |
|
National
Championships (while
representing State) (Youth/
Junior/ Sub-Junior) |
Gold |
50,000 |
Silver |
35,000 |
|
Bronze |
25,000 |
|
International
Level |
Gold |
2,00,000 |
Silver |
1,00,000 |
|
Bronze |
75,000 |
|
Participation |
50,000 |
|
Asian
Games |
Gold |
5,00,000 |
Silver |
3,00,000 |
|
Bronze |
2,00,000 |
|
Participation |
1,00,000 |
|
Olympic
Games |
Gold |
10,00,000 |
Silver |
6,00,000 |
|
Bronze |
4,00,000 |
|
Participation |
2,00,000 |
Application form for seeking lump sum amount for the dependent children of serving/deceased force personnel on achieving remarkable achievement/medal in sports activities from ITBPF Educational Society Fund
1. Regtl. Number:
2. Designation and Name:
3. Unit/Present Address:
4. Local Address:
5. Mobile No.:
6. Email:
7. Service/ deceased certificate to be attached:
8. Child details:
(a) Name of the Child:
(b) Boy or Girl:
(c) Date of Birth:
(d) Class & school in which child is studying:
(e) Relation with the child of the applicant: 9. Medal details (Attach attested certificate copy):
10. Whether the competitive event(s) which is recognized by the concerned sports/events association under the Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India/National Sports Federation or State Sports Federation or Ministry of Youth Affairs & Sports for any specific game/event has approved/sanctioned the participant as a recognized sportsperson (with details)
Signature of applicant
Name (in capital letters)………………………….
Regt No., Post & Unit…………………………..
SERVICE/ DECEAED Certificate
This is to certify that No. ……………………………Rank …………………………. Name …………………………………. father of Kumari/ Master ………………………….… is presently serving/ served in …………………. Bn. ITBP Unit/ formation and Master/ Miss …………………………………………. is dependent on ………………………………
Or
This is to certify that Master/ Miss ……………………………, is son/ daughter/widow of No………………………………., Rank……………… Name,………………… of ………………………….. Unit/ formation who had expired on ………………….. (date) and family pension is being drawn in the name of ……………………………. Son/ daughter/ widow of ……………………… with PPO No. ……………………………. . Master/Miss…………………………. is dependent on ………………………………
Signature …………………….
(Full particulars of attesting officer)
ITBP SCHOOLS BEING RUN AT VARIOUS LOCATIONS
The Indo-Tibetan Border Police Force is deployed in the remote hilly areas of the state, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Jammu and Kashmir, Sikkim and Arunachal. Most of the deployment areas of the force are remote and isolated, lacking in basic amenities and government facilities. ITBP officers and personnel are required to reside within or near the campus or ITBP battalion due to operational and other factors. Hence to meet the need of education and schooling of children or Indo Tibetan Border Police Force personnel, the organization runs primary/middle level schools in various Indo Tibetan Border Police Force battalions. Presently 23 such schools are being run in various Indo Tibetan Border Police Force battalions. In addition, 13 Kendriya Vidyalayas are also located in Indo Tibetan Border Police Force Complex.
LIST OF THE ITBP SCHOOLS
S. NO |
UNIT/LOCATION |
SCHOOL UP TO CLASS |
SCHOOLS UPTO THE LEVEL OF LKG/ UKG |
||
|
1st Bn, Joshimath |
LKG & UKG |
|
8th Bn, Goucher |
LKG & UKG |
|
11th Bn, Pegong |
LKG & UKG |
|
14th Bn, Pithoragarh |
Nursery |
|
17th Bn, R-Peo |
LKG & UKG |
|
18th Bn, Allahabad |
LKG & UKG |
|
19th Bn, Sharahan |
LKG & UKG |
|
21st Bn, Srinagar |
LKG & UKG |
|
22nd Bn, Delhi |
LKG & UKG |
|
29th Bn, Jabalpur |
LKG & UKG |
|
32nd Bn, Kanpur |
Play group to UKG |
|
ITBP Academy |
LKG/UKG |
|
SPT Bn, Karera |
LKG & UKG |
|
TPT Bn, Chandigarh |
LKG & UKG |
|
STS Shivpuri |
LKG & UKG |
|
SHQ(DDN) |
LKG & UKG |
|
SCHOOLS UPTO THE LEVEL OF PRIMARY |
|
|
35th Bn Mahidanda |
LKG to 5th Std |
|
41st Bn Khurda |
LKG to 5th Std |
|
45th Bn Madurai |
LKG to 5th Std |
|
SCHOOLS UPTO THE LEVEL OF 12TH STD |
|
|
ITBP Public School, Dwarka, New Delhi |
LKG to 12th Std |
|
9th Bn, Mohanbari |
LKG to 10th Std |
|
20th Bn, Along |
LKG to 12th Std |
|
S.S. Bn, Saboli |
LKG to 10th Std |
महानिदेशक पुरस्कार योजना के अंतर्गत बल के कार्मिकों के मेधावी बच्चों के लिए निम्नलिखित नकद पुरस्कार/ छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू हैं :−
अ) 10वीं/12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले बल के सेवारत/दिवंगत कार्मिकों के बच्चों के लिए योजना: 10वीं अथवा 12वीं कक्षा या इनके समकक्ष परीक्षा जो किसी भी बोर्ड/संस्थान से मान्यता प्राप्त हो, में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बल के सेवारत/दिवंगत कार्मिकों के मेधावी बच्चों के लिए समान प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार नकद पुरस्कार/ छात्रवृत्ति योजना लागू है :
कक्षा |
छात्र/छात्रा |
75% to <80% अंक |
80% to <90% अंक |
90% to <95% अंक |
95% से अधिक अंक |
सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता आवेदक |
10th |
छात्र |
2,000 |
5,000 |
10,000 |
30,000 |
50,000 |
छात्रा |
2,200 |
6,000 |
11,000 |
35,000 |
||
12th |
छात्र |
5,000 |
12,000 |
16,000 |
40,000 |
75,000 |
छात्रा |
6,000 |
13,000 |
17,000 |
45,000 |
इस छात्रवृत्ति के लिए नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी: -
(क) सर्वाधिक अंक (चाहे कोई भी बोर्ड हो) लाने वाले मेधावी छात्र एवं छात्रा को, जिन्हें यहां पर टॉपर कहा जाएगा, को अलग-अलग पुरस्कृत किया जाएगा।
(ख) यदि टॉपर किसी राजपत्रित अधिकारी का बच्चा है, तो अराजपत्रित अधिकारी/कर्मी के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को भी सम्मानित किया जाएगा।
(ग) बल कार्मिकों के बच्चों को प्रत्येक श्रेणी (छात्र/छात्रा) में अलग-अलग अधिकतम दो टॉपर छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं।
(घ) टॉपर्स को प्रतिशत आधारित कोई अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
(ड) पांच से अधिक विषयों वाले छात्रों के मामले में, अंकों के प्रतिशत की गणना के लिए उन पांच विषयों के अंकों को जोडा जाएगा, जिनमें अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं।
(च) योजना की अन्य शर्तें यथा शिशु शिक्षा भत्ता (सी.ई.ए.) के अनुसार ही होंगी।
नोट:- ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से मांगे जाने पर निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
(ब) शिक्षा ऋण (10+2 कक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए )
क ) भा.ति.सी. पुलिस बल कर्मचारी शैक्षिक सोसायटी निधि में उपलब्ध धनराशि से बल के सभी सेवारत बल कार्मिकों के कल्याण के लिए अधिकतम उपयोग के लिए वर्तमान में दिए जा रहे शिक्षा ऋण (उच्च शिक्षा के लिए ) की संख्या को 145 से बढाकर 200 किया गया है। महानिदेशक, भा.ति.सी.पु. बल द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढाई जा सकती है या राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी से अराजपत्रित अधिकारी श्रेणी में और विलोमत: स्थानांतरित किया जा सकता है। शिक्षा ऋण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:-
(अधिकारी –15, अधीनस्थ अधिकारी एवं अन्य कर्मी – 185)
ख ) शिक्षा ऋण (उच्च शिक्षा के लिए) की वसूली न्यूनतम 10,000/- रूपए प्रति माह की दर से समान किश्तों में की जाएगी। इस पर 2.5% वार्षिक अथवा शासी निकाय द्वारा तय साधारण ब्याज की दर से वसूला जाएगा। ऋण के मूलधन की वसूली करने के बाद ब्याज की राशि वसूल की जाएगी।
ग ) वर्ष में 02 बार (प्रथम चरण - माह जनवरी में व द्वितीय चरण- माह जुलाई में) 100-100 शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यदि किसी चरण में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऋण की मंजूरी हेतु वरीयता का निर्धारण आवेदक की सेवा अवधि (किसी भी रैंक में नियुक्ति की तिथि से) से किया जाएगा।
घ ) बल कार्मिक को शिक्षा ऋण अधिकतम रू 5,00,000/- लाख की सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है। कार्मिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कम राशि के मामले में, कार्मिक पुन: शेष राशि के लिए भी आगे एक या अधिक किश्तों में आवेदन कर सकता है।
ङ ) यह ऋण बल कार्मिकों के बच्चों के लिए (10+2 कक्षा के बाद) किसी भी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान जमा किए जाने वाले शुल्क जैसें - प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, छात्रावास, आवास शुल्क आदि के लिए संभावित खर्च का विवरण कॉलेज/संस्थान से प्राप्त कर इसे वाहिनी/ फॉरमेशन से विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा। यह ऋण विदेश में प्राप्त की जा रही शिक्षा के लिए भी देय होगा।
च ) शिक्षा ऋण सभी प्रकार की शिक्षा अर्थात संस्थागत/ नियमित, पत्राचार, दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्वीकार्य होगा।
छ ) आवेदन एवं संलग्नक: - यह योजना भा.ति.सी. पुलिस बल के सभी पदाधिकारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु है। शिक्षा ऋण (उच्च शिक्षा) के आवेदन पत्र के साथ 12वीं स्तर तक के शिक्षा प्रमाण-पत्र, उच्च शिक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र, संभावित खर्च का विवरण, कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ संस्थान की ओर से जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों को संलग्न करना अपेक्षित है।
(स) शिक्षा ऋण (कोचिंग):
यह महसूस किया गया है कि बल कार्मिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग/ मेडिकल/ SAT/CLAT/अन्य विषयों/ एस.एस.सी., यू.पी.एस.सी., पी.सी.एस. तथा अन्य सेवाओं/ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता के रूप में शिक्षा ऋण की आवश्यकता है। इसलिए अधिकारी से नीचे स्तर के कार्मिकों के हितलाभ के लिए कोचिंग ऋण योजना निम्नानुसार संचालित करने का निर्णय लिया गया है-
i) बल कार्मिकों के हितार्थ एवं शैक्षिक सोसायटी निधि में उपलब्ध धनराशि के अधिकतम उपयोग के लिए, उपरोक्त ऋण योजना के अतिरिक्त अधिकारी पद से नीचे के बल कार्मिकों (पी.बी.ओ.आर.) के लिए शिक्षा ऋण (कोचिंग) योजना (अधिकतम रू. 1,00,000/-) शुरू की जाती है। इस ऋण की संख्या प्रतिवर्ष 500 निर्धारित की जाती है जिसे शैक्षिक सोसायटी निधि में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर महानिदेशक, भा0ति0सी0पुलिस द्वारा बोर्ड की संस्तुति के अनुसार बढाया भी जा सकता है।
ii) बल कार्मिकों को उनकी पूर्ण सेवा अवधि के दौरान शिक्षा ऋण (कोचिंग) उनके दो बच्चों की शिक्षा के लिए केवल दो (02) बार प्रदान किया जा सकता है, जोकि प्रत्येक मामले में रू. 1,00,000/- तथा अधिकतम दो बच्चों हेतु देय है।
iii) शिक्षा ऋण (कोचिंग) सभी प्रकार के शिक्षा माध्यम अर्थात संस्थागत /नियमित , पत्राचार, दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्वीकार्य होगा।
iv) शिक्षा ऋण (कोचिंग) की वसूली रू. 5,000/- प्रति माह की 20 समान किश्तों में की जाएगी। इसके उपरांत दिए गए ऋण पर 2.5% वार्षिक अथवा शासी निकाय द्वारा तय अन्य दर से ब्याज वसूला /लगाया जाएगा।
v) प्रथम एवं द्वितीय चरण में 250 - 250 आवेदनों के साथ वर्ष में 02 बार (माह जनवरी व जुलाई में) शिक्षा ऋण (कोचिंग) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यदि किसी भी चरण में 250 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं,तो ऋण की मंजूरी हेतु वरीयता का निर्धारण आवेदक की सेवा अवधि (किसी भी रैंक में नियुक्ति की तिथि से) से किया जाएगा।
vi) यह ऋण सेवारत बल कार्मिकों के बच्चों को (9वीं कक्षा और ऊपर के) इंजीनियरिंग / मेडिकल / SAT/CLAT अन्य विषयों और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि SSC,UPSC,PCS एवं अन्य सेवाओं की कोचिंग के लिए प्रदान किया जायेगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा कोचिंग की अवधि के दौरान जमा किए जाने वाले प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, छात्रावास, कोचिंग, आवास शुल्क आदि के लिए अपेक्षित खर्चे का विवरण संस्थान से प्राप्त कर इसे वाहिनी/फॉरमेशन से विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत/जमा करना होगा।
vii) 30 दिनों या उससे कम अवधि की कोचिंग हेतु ऋण की अधिकतम मात्रा रू. 50,000/- तक सीमित होगी।
viii) बच्चे के कोचिंग बीच में छोडने की दशा में महानिदेशालय को संबंधित वाहिनी/फारमेशन द्वारा सूचित किया जाना अनिवार्य होगा । ऐसे मामलों में, घटना से एक महीने की अवधि के भीतर बकाया ऋण राशि ब्याज सहित जमा की जानी होगी।
ix) आवेदन एवं संलग्नक: - शिक्षा ऋण (कोचिंग) योजना भा.ति.सी. पुलिस बल के सभी सेवारत अराजपत्रित पदाधिकारियों को उनके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की जा रही है। शिक्षा ऋण (कोचिंग) के आवेदन पत्र के साथ बच्चों की शिक्षा के प्रमाण-पत्र, कोचिंग प्रवेश प्रमाण पत्र, संभावित खर्च का विवरण, संस्थान की ओर से जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करना अपेक्षित है।
2. भा.ति.सी. पुलिस बल में सेवारत / दिवंगत बल कार्मिकों के बच्चों हेतु ‘’उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रवेश व परिणाम आधारित योजनाओं’’ परिपत्र संख्या 2925 दिनांक 09.06.2020 के तहत जारी किया गया था , को वापस ले लिया गया है।
3. 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए नकद पुरस्कार/छात्रवृत्ति योजना, खेलकूद गतिविधियों हेतु नकद पुरस्कार योजना एवं दोनों प्रकार के शिक्षा ऋणों के लिए आवेदन महानिदेशालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। दोनों शिक्षा ऋणों (उच्च शिक्षा एवं कोचिंग) के लिए एक साथ आवेदन (अनुलग्नक । व ।। पर आवेदन प्रारूप में) प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
4. जो कार्मिक सेवा से निवृत होने वाले या अन्य कारणों से सेवा छोड. रहे है। उस बल कार्मिक को बकाया ऋण तथा उक्त तिथि तक अर्जित ब्याज एकमुश्त जमा करवाना होगा। सेवारत कर्मी की मृत्यु के मामले में, बकाया मूल राशि रेजीमेंटल फंड के अन्य देय लाभों में से कटौती की जाएगी व यदि कोई ब्याज, हो, तो उसे माफ कर दिया जाएगा।
अनुलग्नक-I
भा0ति0सी0पु0बल कर्मी शैक्षिक सोसाइटी निधि, भा.ति.सी.पु.बल से शिक्षा (उच्च शिक्षा/ कोचिंग) ऋण चाहने हेतु आवेदन पत्र
1. शिक्षा ऋण का नाम (उच्च शिक्षा हेतु अथवा कोचिंग हेतु) (कृपया यहाँ लिखें): (........................................)
2. दल संख्या:
3. पद एवं नाम:
4. वाहिनी/ वतर्मान पता:
5. स्थायी पता:
6. मोबाइल नं०:
7. सेवानिवृत्त होने की तिथि:
8. छात्र/ छात्रा द्वारा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्राप्तांकों का प्रतिशत:
(उत्तीर्ण कक्षा की मार्कशीट की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)
9. छात्र/ छात्रा द्वारा दसवी कक्षा (यदि उत्तीर्ण है) के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें।
10. उच्च शिक्षा/ कोचिंग के लिए (कोर्स) का नाम एवं पूरी अवधि जिसमें छात्र अध्ययनरत हो:
11. उच्च शिक्षा/ कोचिंग के लिए संस्थान में जमा फीस का विवरण एवं प्रवेश प्रमाण पत्र (फीस रसीद इत्यादि) की सत्यापित छाया प्रति
12. उच्च शिक्षा/ कोचिंग के लिए के लिए होने वाले अनुमानित खर्च का विवरण:
13. ऋण की आवेदित धनराशि:
ऋण आवेदक के हस्ताक्षर
नाम (बडे अक्षरों में).......................................
दल संख्या, पद एवं वाहिनी:
14. कालेज/संस्थान की ओर से अधोलिखित प्रमाण पत्र अथवा अलग से जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र
(क). छात्र/ छात्रा का नाम:
(ख). छात्र/ छात्रा की जन्मतिथि:
(ग). पिता का नाम:
(घ). पिछले सत्र में छात्र द्वारा उत्तीर्ण कक्षा का नाम:
(ड). वर्तमान कक्षा (कोर्स्) का नाम एवं अवधि जिसमें छात्र अध्ययनरत हो:
(च). संम्बंधित कक्षा/कोर्स में प्रवेश की तिथि:
(छ). संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम:
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी सत्य है।
प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष
( मोहर सहित )
15. प्रमाणित किया जाता है कि दल सं0................................................. पद...............................नाम............................................................................की कैजुअल्टी शीट से मिलान किया गया, जिसके अनुसार इनके पुत्र/पुत्री .............................................................का नाम कैज्यूअल्टी शीट में इन्द्राज है जिसकी जन्म तिथि ...........................है।
दण्डपाल/सत्यापितकर्ता अधिकारी
( मोहर सहित )
16. शिक्षा (उच्च शिक्षा/कोचिंग)ऋण के मुलधन एवं ब्याज की कटौती वेतन से करने का शपथ पत्र संलग्न किया गया है।
17. कार्यालय अध्यक्ष /सेनानी की संस्तुति
हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष/सेनानी ( मोहर सहित )
अनुलग्नक-II
शिक्षा (उच्च शिक्षा/ कोचिंग) ऋण के लिए शपथ प्रमाण-पत्र
मैं, दल सं0...................................... पद....................... नाम................................................... वाहिनी/संस्थान............................... शिक्षा (उच्च शिक्षा/ कोचिंग) ऋण, भा0ति0सी0पु0बल कर्मी शैक्षिक सोसाइटी निधि से लेना चाहता हूं । नियमानुसार ऋण स्वीक़ृति के बाद मूलधन एवं ब्याज की कटौती निर्धारित किश्तों में मेरे वेतन से किए जाने हेतु सहमत हूं । मैं केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय के माध्यम से स्वीकृत शिक्षा ऋण की वसूली के लिए वेतन, भत्तों एवं भविष्य निधि में उपलब्ध राशि से कटौती/ रिकवरी करने की शक्ति प्रदत्त करता हूं एवं इस कटौती से मुझे कोई आपत्ति नही है ।
स्थान :-
दिनांक :−
ऋण आवेदक के हस्ताक्षर
नाम (बडे अक्षरों में).......................................
दल संख्या, पद एवं वाहिनी:
(द) खेल (Sports) संबंधी योजना :−
खेलकूद गतिविधियों में असाधारण उपलब्धि/पदक प्राप्त करने पर सेवारत/ दिवंगत बल कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए एकमुश्त धनराशि प्रदान करना
(i) इस योजना के अंतर्गत खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सेवारत/ दिवंगत बल कार्मिकों के आश्रित बच्चों, जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियों में असाधारण उपलब्धि/पदक प्राप्त किए हैं, को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
(ii) उपर्युक्त उद़देश्य / प्रयोजन के लिए खेलकूद गतिविधि/चैंपियनशिप में प्रतिभागिता को तभी मान्य समझा जाएगा, जब वह प्रतिस्पर्धा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संबंधित खेल/स्पर्धा की मान्यता प्राप्त संघ/ राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन या राज्य खेलकूद फेडरेशन या युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय से किसी विशिष्ट खेल/स्पर्धा के लिए मान्यता प्राप्त हो, के खिलाडी के रूप में अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभागी रहा हो।
(iii) योजना का विवरण: पदक विजेताओं को निम्नानुसार एकमुश्त नकद पुरस्कार राशि खेल गतिविधियों में प्रदान की जाएगी :-
स्तर |
विजित पदक की किस्म |
नकद पुरस्कार की राशि (रूपए में.) |
(1) |
(2) |
(3) |
राष्ट्रीय स्कूली खेल |
स्वर्ण |
20,000 |
रजत |
15,000 |
|
कांस्य |
10,000 |
|
राज्य चैंपियनशिप |
स्वर्ण |
25,000 |
रजत |
20,000 |
|
कांस्य |
15,000 |
|
ओपन राष्ट्रीय स्तर (युवा/जूनियर/सब-जूनियर)
|
स्वर्ण |
40,000 |
रजत |
30,000 |
|
कांस्य |
20,000 |
|
राष्ट्रीय चैंपियनशिप (राज्य के प्रतिनिधित्व के दौरान ) (युवा/ जूनियर/सब-जूनियर) |
स्वर्ण |
50,000 |
रजत |
35,000 |
|
कांस्य |
25,000 |
|
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर |
स्वर्ण |
2,00,000 |
रजत |
1,00,000 |
|
कांस्य |
75,000 |
|
सहभागिता /प्रतिभागिता |
50,000 |
|
एशियाई खेल |
स्वर्ण |
5,00,000 |
रजत |
3,00,000 |
|
कांस्य |
2,00,000 |
|
सहभागिता/प्रतिभागिता |
1,00,000 |
|
ओलंपिक खेल |
स्वर्ण |
10,00,000 |
रजत |
6,00,000 |
|
कांस्य |
4,00,000 |
|
सहभागिता/प्रतिभागिता |
2,00,000 |
भा0ति0सी0पु0बल कर्मी शैक्षिक सोसाइटी निधि, भा.ति.सी.पु.बल से खेलकूद गतिविधियों में असाधारण उपलब्धि/पदक प्राप्त करने पर सेवारत/ दिवंगत बल कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए एकमुश्त धनराशि चाहने हेतु आवेदन पत्र
1. दल संख्या:
2. पद एवम नाम:
3. वाहिनी/ वतर्मान पता:
4. स्थायी पता:
5. मोबाइल नं०:
6 ईमेल:
7. सेवा/मृतक प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना है:
8. बच्चे का विवरण:
(i) बच्चे का नाम:
(ii) लड़का या लड़की:
(iii) जन्म तिथि:
(iv) कक्षा और स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ रहा है:
(v) आवेदक का बच्चे के साथ संबंध:
9. पदक संबंधी विवरण (सत्यापित प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें):
10. क्या प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा में जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संबंधित खेल/स्पर्धा की मान्यता प्राप्त संघ/ राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन या राज्य खेलकूद फेडरेशन या युवा मामलों एवं खेलकूद मंत्रालय से किसी विशिष्ट खेल/स्पर्धा के लिए मान्यता प्राप्त हो, के खिलाडी के रूप में अनुमोदित/स्वीकृत प्रतिभागी रहा है (विवरण सहित)
प्रार्थी के हस्ताक्षर
नाम (बडे अक्षरों में) :−
दल सं0:−
पद:−
वाहिनी/फारमेशन :−
सेवा / दिवंगत प्रमाण पत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि दल संख्या ………………………… रैंक ………………………… नाम ………………………………… कुमारी/मास्टर के पिता/ माता हैं जो वर्तमान में भा. ति.सी.पु. की ................... यूनिट/ फोरमेशन में सेवारत हैं और मास्टर/कुमारी ……………………………………… उन पर आश्रित हैं।
या
यह प्रमाणित किया जाता है कि मास्टर/कुमारी …………………………, दल संख्या ....................., पद ................, नाम ...................................... के/ की पुत्र/पुत्री हैं जो दिनांक .................... को दिवंगत हुए …………………………. और पारिवारिक पेंशन उनके/ उनकी विधवा/ पुत्र/ पुत्री .......................... के नाम से आहरित हो रही है जिसकी पी. पी. ओ. संख्या ............................... है। मास्टर/कुमारी ……………………………………… उन पर आश्रित हैं।
हस्ताक्षर ……………..............………
(सत्यापन अधिकारी का पूरा विवरण)
बल की विभिन्न स्थापनाओं में चल रहे भा.ती.सी.पु. स्कूल
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल देश के सुदूर पहाड़ी इलाकों हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। बल की तैनाती के अधिकांश क्षेत्र दूरस्थ और अलग-थलग हैं। यहां मूलभूत सुविधाओं और सरकारी सुविधाओं की कमी है। आईटीबीपी अधिकारियों और कर्मियों को परिचालन और अन्य कारकों के कारण परिसर या आईटीबीपी बटालियन के भीतर या उसके पास रहना आवश्यक है। इसलिए बल कर्मियों के बच्चों की स्कूली शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संगठन विभिन्न भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बटालियनों में प्राथमिक / माध्यमिक स्तर के स्कूल चलाता है। वर्तमान में 23 ऐसे स्कूल विभिन्न भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बटालियनों में चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 13 केन्द्रीय विद़यालय भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परिसरों में संचालित/अवस्थित हैं।
भा.ती.सी.पुलिस बल की विभिन्न स्थापनाओं में चल रहे स्कूलों की सूची:-
क्र.सं. |
ईकाई/स्थापना |
स्कूल अप टू क्लास |
यू.के.जी. के स्तर तक के स्कूल। |
||
1. |
प्रथम वाहिनी, जोशीमठ। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
2. |
8वीं वाहिनी,
गौचर। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
3. |
11वीं वाहिनी,
पेंगोंग। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
4. |
14वीं वाहिनी,
पिथोरागढ.। |
नर्सरी |
5. |
17वीं वाहिनी,
रि-कांगपियों। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
6. |
18वीं वाहिनी,
इलाहाबाद। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
7. |
19वीं वाहिनी,
सराहन। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
8. |
21वीं वाहिनी,
श्रीनगर। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
9. |
22वीं वाहिनी,
दिल्ली। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
10. |
29वीं वाहिनी,
जबलपुर। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
11. |
32वीं वाहिनी,
कानुर। |
प्ले ग्रुप से यू.के.जी. |
12. |
भा.ती.सी.पु. अकादमी |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
13. |
एस.पी.टी. वाहिनी,
करेरा। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
14. |
टी.पी.टी. वाहिनी, चंडीगढ.। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
15. |
एस.टी.एस.,
शिवपुरी। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
16. |
क्षेत्रीय मुख्यालय, देहरादून। |
एल.के.जी. और यू.के.जी. |
प्राथमिक स्तर तक के स्कूल |
||
17. |
35वीं वाहिनी,
माहिडांडा। |
एल.के.जी. से 5वीं कक्षा तक। |
18. |
41वीं वाहिनी,
खुर्दा। |
एल.के.जी. से 5वीं कक्षा तक। |
19. |
45वीं वाहिनी,
मदुरई। |
एल.के.जी. से 5वीं कक्षा तक। |
10वीं एवं 12वीं कक्षा तक के स्कूल। |
||
20 |
आईटीबीपी पब्लिक स्कूल, द्वारका,
नई दिल्ली। |
एल.के.जी. से 12वीं कक्षा तक। |
21 |
9वीं वाहिनी,
मोहनबाड़ी। |
एल.के.जी. से 10वीं कक्षा तक। |
22 |
20वीं वाहिनी,
आलौ। |
एल.के.जी. से 12वीं कक्षा तक। |
23 |
एस.एस.बी.एन., सबोली। |
एल.के.जी. से 10वीं कक्षा तक। |